सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गंज थाना क्षेत्र की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 2019 में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन आरोपों में आजम खान का भी नाम आया था। आजम खान पर डूगरपुर बस्ती में मारपीट और डकैती का मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
इस मामले में बस्ती में रह रहे लोगों ने शिकायत दर्ज करायी थी। इसमें से एक मामला 5 जुलाई को दर्ज कराया गया था। वहां के निवासी शफीक बानों ने गंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। उन्होंने आरोप लागाया कि 3 फरवरी की देर रात पूर्व चेयरमैन अजहर खां, तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, रानू खां, ओमेंद्र सिंह चौहान, फिरोज खां, जिबरान खां, ठेकेदार बरकत अली के साथ 20-25 अज्ञात पुलिसकर्मी बस्ती में आए थे। उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें बाहर निकाल दिया। इसके बाद घर पर बुलडोजर चलवा दिया। घर से 9 हजार की नगद लूट का भी आरोप लगाया था।
इससे पहले 12 मामलों में से एक पर सुनवाई की जा चुकी है और उस मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया था। वहीं दूसरे मामले में आजम खान को सात साल की कैद के साथ 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। यह सजा आजम खां को 18 मार्च को सुनाई गई थी।
अब इन्हीं मामलों बाकी बचे हुए केस की सुनवाई में कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकती है। इससे पहले कोर्ट आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो फर्जी प्रणाम पत्र के मामले में सात साल की सजा सुना चकी है। अब्दुल्ला आजम तभी से सीतापुर जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम की मां भी इसी मामले में रामपुर जेल में सजा काट रही है।