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वकीलों की हड़ताल, BCI द्वारा तैयार नियमों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह वकीलों की हड़ताल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए नियमों की जांच करेगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को फरवरी में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

बीसीआई ने वकीलों की हड़ताल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक मसौदा नियम प्रस्तुत किया था। बीसीआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अदालत के समक्ष कहा कि नियमों की जांच की जा सकती है और यदि अदालत से कोई सुझाव आता है, तो उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाएगा।

अदालत ने मामले को फरवरी में सूचीबद्ध करते हुए कहा “हम इन नियमों की जांच करेंगे। इसलिए नियमों की विस्तार से जांच करने की जरूरत है।”बीसीआई के अध्यक्ष मिश्रा ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने वकीलों की हड़ताल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नियमों का मसौदा तैयार करते समय याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है।

अदालत वकीलों की हड़ताल से संबंधित मुद्दे पर गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने काम से अनुपस्थित रहने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और बीसीआई से धारा 49(1)(सी) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए ‘व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों’ में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने वाले उचित नियमों को शामिल करने के निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया।

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि यदि हड़ताल पर विचार करने के लिए बैठक की मांग प्राप्त होती है, तो समिति के सदस्यों या बार एसोसिएशन या बार काउंसिल को उस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाने से इनकार कर देना चाहिए और यदि हड़ताल का आह्वान किया जाता है बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है, तो संबंधित बार काउंसिल द्वारा व्यावसायिक कदाचार के लिए उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। भूषण ने सिफारिश की कि ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ पेशेवर कदाचार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जो किसी भी वकील को किसी भी अदालत में पेश होने से रोकते हैं।

हालाँकि, बीसीआई अध्यक्ष मिश्रा ने व्यावहारिकता का आग्रह किया, क्योंकि वे कुछ घटनाओं के विरोध में हड़ताल करने के लिए एक वकील को मना नहीं कर सकते। जस्टिस धूलिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने शुरुआती दिनों को भी याद किया और कहा कि पहले दिन जब उन्होंने इलाहाबाद में प्रवेश किया, तो हड़ताल थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जस्टिस धूलिया ने यह भी कहा कि चीजें उस दौर से बेहतर हैं।

वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप से ही स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन जब तक बहुत स्पष्ट नियम नहीं होंगे तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी।

पिछली सुनवाई में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मसौदा नियमों को विचार के लिए रिकॉर्ड पर रखने और उन्हें प्रस्तुत करने की मांग करते हुए कहा था कि यदि यह न्यायालय अपनी सहमति देता है, तो नियम बनाए जा सकते हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ता के वकील को मसौदा प्रतियां सौंपें ताकि मसौदा नियमों की जांच की जा सके। 


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