दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को आरोपी योगेश उर्फ टुंडा की याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया। उन्होंने अपनी शादी के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की है। वह टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में आरोपी है. वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) सहित कई अन्य मामलों में भी आरोपी है।
विशेष न्यायाधीश (मकोका) चंद्रजीत सिंह ने गोगी गिरोह के एक कथित सहयोगी और टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले के आरोपी की याचिका पर दिल्ली पुलिस और जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया गया है।
उन्होंने वकील वीरेंद्र मुआल के माध्यम से एक आवेदन दायर किया है और शादी करने के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल की मांग की है।
उन्होंने शादी के बाद अनुष्ठान करने और वैवाहिक अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की है।
योगेश टुंडा 2023 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में आरोपपत्रित आरोपियों में से एक है।