उद्धव ठाकरे गुट के नेता और मुंबई के पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को सीओवीआईडी बॉडी बैग घोटाला मामले में 25 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष तलब किया गया है।
इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईडी ने मुंबई के पूर्व मेयर को सीओवीआईडी बॉडी बैग घोटाला मामले में तलब किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में दावा किया गया कि एक कंपनी मृत कोविड मरीजों के लिए बॉडी बैग 2,000 रुपये में दूसरी कंपनी को दे रही थी। वह कंपनी वही बॉडी बैग केंद्रीय खरीद विभाग को 6,800 रुपये में दे रही थी और इस अनुबंध पर तत्कालीन बीएमसी मेयर और शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर ने हस्ताक्षर किए थे।
पेडनेकर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने भी मामला दर्ज किया था।
इससे पहले, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मृत सीओवीआईडी -19 रोगियों के लिए बॉडी बैग खरीदने में शामिल अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए बीएमसी के केंद्रीय खरीद विभाग (सीपीडी) के पूर्व उपायुक्त रमाकांत बिरादर को तलब किया था।