पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम को लेकर महाराष्ट्र सरकार कड़ा क़ानून लाने की तैयारी में है। विधानसभा में महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 बिल पेश किया गया है। इसमें पेपर लीक के आरोपियों को अधिकतम 10 साल और कम से कम 3 की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।