Patna High Court: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहारी बाबू नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को एक बड़ा झटका दे दिया है.दरअसल राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 पर्सेंट से बढ़ाकर 65 पर्सेंट आरक्षण (Reservation) देने का फैसला लिया था. नीतीश सरकार (Nitish Government) के इस फैसले को बिहार हाईकोर्ट (Bihar Highcourt) में चुनौती दी गई थी. और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया है.