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डूंगरपुर बस्ती मामले में सपा नेता आजम खान को 10 साल की सजा

rampur special mp mla court sentenced azam khan in dungarpur basti case

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान को दोषी करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आजम खान को 29 मई को दोषी माना था।

जानकारी के अनुसार, आजम खान को 392, 452, 504, 506 और 120 बी के तहत दोषी पाया गया है। बड़ी बात ये है कि डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान पर कई केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 3 मामलों में कोर्ट ने अब तक फैसला सुनाया है। दो में आजम खान बरी किए जा चुके हैं। वहीं, एक मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है।

जानें पूरा मामला

दरअसल, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली कराने, लूटपाट, डकैती और धमकाने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सपा नेता के साथ ही 5 लोगों को आरोपी ठहराया गया था। वैसे ये मामला साल 2016 के 6 दिसंबर का है, जिसमें आजम खान के खिलाफ साल 2019 में केस दर्ज किया गया था। डूंगरपुर प्रकरण में अलग-अलग कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके अलावा सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ऐसा ही एक केस था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस। इस मामले में आजम खान के साथ ही उनकी पत्नी और बेटा भी आरोपी था। फिलहाल, हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीनों को जमानत दे दी थी।


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