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विदेश में रहकर मुकदमे से बचने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए :अमित शाह


 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नए आपराधिक कानून बिल में उन लोगों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान है जो आतंकवादी कृत्यों और अन्य अपराधों के लिए “दूसरे देशों में छिपे हुए हैं”।


भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर दूसरे देशों में छिपे लोग सामने नहीं आते हैं 90 दिनों के भीतर अदालत के समक्ष, फिर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा।
“अनुपस्थिति में सुनवाई के तहत प्रावधानों पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति क्या सहानुभूति हो सकती है जिसने अपराध किया है और देश से भाग गया है? चाहे वह मुंबई बम विस्फोट हो या आतंकवाद का कोई अन्य कार्य। वे कोई भी अपराध करते हैं और शरण लेते हैं पाकिस्तान या अन्य देशों में। सवाल उठता है कि क्या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं?”


गृह मंत्री ने कहा कि विदेश में रहकर मुकदमे से बचने वालों को कानूनी परिणाम भुगतने चाहिए।
“वे लोग दूसरे देशों में छिपे हुए हैं, और मुकदमा नहीं चल रहा है… आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। यह दृष्टिकोण इससे न केवल कानूनी प्रक्रिया तेज होगी बल्कि उन पर मुकदमा चलने पर दूसरे देश में उनकी स्थिति भी बदल जाएगी। इससे उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।’


अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप हैं और देश के लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं।
सदन ने बाद में तीन विधेयक पारित किए जो 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।


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