Tahir Hussain Custody Parole: दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर को कस्टडी पैरोल दी है। दरअसल, उसे यह पैरोल दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए दी गई है।
Supreme Court grants custody parole to AIMIM candidate and Delhi riots accused Tahir Hussain to campaign ahead of Delhi Assembly polls from January 29 to February 3. SC says Hussain shall bear all the expenses for his custody parole including for Delhi police officials to be… pic.twitter.com/XWGdc1ILlR
— ANI (@ANI) January 28, 2025
इन शर्तों के साथ मिली पैरोल
बता दें कि कोर्ट ने जेल के नियमों के समय के अनुरूप ताहिर हुसैन को दिन में 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल दी है। यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक है। साथ ही उसे घर जाने की इजाजत नहीं दी गई है।
ताहिर हुसैन को अपनी कस्टडी पैरोल का खर्चा खुद उठाना होगा। उन्हें दो दिनों तक लगभग दो लाख रुपये जमा करने होंगे। इस धनराशि का उपयोग उनके साथ तैनात किए गए स्टाफ और जेल वैन पर खर्च होगा।
साथ ही उन्हें पार्टी ऑफिस जाने की इजाजत होगी और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठकों में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन घर नहीं जा सकेंगे। साथ ही वह अदालत में लंबित मामलों को लेकर भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे।
AIMIM ने बनाया है उम्मीदवार
बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को विधानसभा क्षेत्र मुस्तफाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। 24 फरवरी, 2020 को उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए और कई घायल हो गए।