Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी वाली दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं तो वहीं सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू मौजूद हैं।
केजरीवाल के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से दो याचिकाएं दायर की गईं थी। पहली याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है तो वहीं दूसरी जमानत के लिए दी गई है।
दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं- वकील सिंघवी
केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील सिंघवी ने दलील दी कि CBI ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं। सिंघवी ने ये भी कहा कि दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दे चुका है।
ये भी पढ़ें- पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का भारत से खत्म होगा नामोनिशान, आज होगी
सिंघवी ने कहा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और एक बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने दो वर्षों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन फिर बीती 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा देने को कहा था। साथ ही केजरीवाल को दो दिनों के भीतर हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए CBI ने दलील दी थी कि दिल्ली सीएम जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।