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पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

1 जून 2024 से इस नियम को लागू भी कर दिया जाएगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया है...
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UP News: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पान मसाला या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपके लिए एक बुरी है। यूपी में अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 1 जून 2024 से इस नियम को लागू भी कर दिया जाएगा। यह जानकारी एक अधिसूचना में दी गई। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया है।

1 जून से लागू होगा आदेश (UP News)

दरअसल, हर साल मई की 31 तारीख को पूरी दुनिया ”वर्ल्ड नो टोबैको डे” यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाती है। ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब पान मसाला (pan-masala) और तंबाकू (tobacco) की एक ही दुकान से बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, इस सरकारी आदेश को न मानने की हिमाकत करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस आदेश को 1 जून से लागू कर दिया जाएगा।

दुकानदारों को मिली ये राहत

इसके अलावा सरकार के इस आदेश में दुकानदारों को राहत भी दी गई है। इसके मुताबिक, पान विक्रेता अगर पान मसाला बेच रहे हैं या वो सिगरेट बेच रहे हैं तो पान विक्रेता पान में तंबाकू लगाकर नहीं बेच सकेंगे। सिर्फ मीठा पान ही साथ में बेच सकेंगे।

स्वास्थ्य को देखते हुए लगाई बिक्री पर रोक

लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाई, तो तंबाकू निर्माता इकाइयों द्वारा अलग-अलग पैकेट में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री शुरू कर दी। आदेश से सिर्फ पैकेट बदल गए, लेकिन तंबाकू के प्रयोग पर रोक नहीं लगी। अब इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

यह भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2024 का लाउडस्पीकर थमा, बंगाल, बिहार, UP कौन जीतेगा?


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