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‘हमारे पास 45 करोड़ की हेराफेरी के सबूत…’, ED ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें


सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इस तरह ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर दो से तीन दिन में फैसला आ सकता है।

ईडी की दलीलें

एएसजी एसवी राजू ने कहा कि यह कैसा आदेश है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गवाहों के बयान में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपये दो। यह अपराध की आय ही है। हमने 45 करोड़ का पता लगा लिया है। हमने दिखाया है कि गोवा चुनाव में पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया। फिर भी अदालत कहती है कि ED के पास दिखाने के लिए ठोस सबूत नहीं हैं।

केजरीवाल की जमानत पर रोक

बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बीते दिन 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। मगर आज 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दरअसल, निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आप प्रमुख की जमानत पर रोक लगा दी है।

ईडी ने केजरीवाल की बेल को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद मामले पर सुनवाई की गई। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ केस की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।


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