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महिला पहलवान यौन उत्पीड़न केस: कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को किया बरी, बजरंग पूनिया बोले- हाई कोर्ट में देंगे चुनौती

Brij Bhushan Sharan Singh

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने 3 अगस्त 2026 को यह बड़ा फैसला सुनाते हुए बृजभूषण सिंह के साथ ही इस मामले के सह-आरोपी और कुश्ती महासंघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

Brij Bhushan Sharan Singh: बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने किया HC में अपील का ऐलान

इस बीच, बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट (HC) में चुनौती देने का ऐलान किया है। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और अन्य प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की है। बजरंग पूनिया ने कहा कि वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और जल्द ही इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे।

पूनिया ने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सारी ताकत बृजभूषण के पास है, जिन्होंने गवाहों को प्रभावित किया। उन्होंने साफ किया कि “हमने उम्मीद नहीं खोई है और वकीलों को जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अपील करने के निर्देश दे दिए गए हैं”। (Brij Bhushan Sharan Singh)

‘पूरी व्यवस्था ने बृजभूषण को बचाया’, फैसले के बाद विनेश फोगाट का बड़ा आरोप

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने भी बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि महिला पहलवान हार नहीं मानेंगी और दिल्ली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगी। सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में, विनेश ने आरोप लगाया कि “पूरी व्यवस्था” ने बृज भूषण को बचाने के लिए काम किया और कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया।

विनेश ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “सत्ताधारी पार्टी के एक शक्तिशाली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें सड़कों पर उतरने के लिए बहुत साहस की जरूरत पड़ी। बृज भूषण ने अपने राजनीतिक प्रभाव और बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए कई महिलाओं को धमकाकर उनकी शिकायतें वापस लेने पर मजबूर किया।” (Brij Bhushan Sharan Singh)

IPC की गंभीर धाराओं में लगे थे आरोप, लेकिन सबूतों के अभाव में बरी हुए बृजभूषण

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव और बयानों में विरोधाभास को मुख्य आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीखों, घटनाओं के क्रम और स्थानों को लेकर कई तरह के विसंगतियां और विरोधाभास मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर बृजभूषण सिंह पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए गए थे।

‘सत्य की जीत’ बनाम ‘न्याय की लड़ाई’- बरी होने के बाद बृजभूषण

वहीं, बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने इसे ‘सत्य की जीत’ बताया और कहा कि वे हमेशा से निर्दोष थे। उन्होंने कहा, “जिस दिन मुझ पर ये आरोप लगे थे, मैंने उसी समय कहा था कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं खुशी-खुशी फांसी की सजा स्वीकार कर लूंगा। आज कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, जिससे साबित होता है कि मैंने जो कहा था वही सच था।” (Brij Bhushan Sharan Singh)

क्या है पूरा मामला?

बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित भारत के कुछ सबसे बड़े कुश्ती सितारों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की।

तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद, पहलवानों ने अपना विरोध प्रदर्शन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, जब केंद्रीय खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी, 2023 को उनकी शिकायतों की जांच के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया। हालांकि, समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, पहलवानों ने आरोप लगाया कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। (Brij Bhushan Sharan Singh)

अप्रैल 2023 में, छह वयस्क महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों का एक नया दौर शुरू हो गया। पहलवानों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया।

28 अप्रैल को, दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को कार्रवाई की सूचना देने के बाद, सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। एक एफआईआर छह पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न, मानहानि और पीछा करने से संबंधित प्रावधानों के तहत की गई शिकायतों से संबंधित थी, जबकि एक नाबालिग पहलवान की शिकायत के आधार पर बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत एक अलग एफआईआर दर्ज की गई। (Brij Bhushan Sharan Singh)

विरोध प्रदर्शन 28 मई, 2023 को अपने चरम पर पहुंच गया, जब पहलवानों ने नवनिर्मित संसद भवन की ओर मार्च करने का प्रयास किया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ दिनों बाद, वे हरिद्वार गए और गंगा में अपने पदक विसर्जित करने की धमकी दी। हालांकि, किसान नेताओं के हस्तक्षेप और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को पहलवानों के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया, साथ ही नाबालिग शिकायतकर्ता से जुड़े POCSO मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की। ​​जुलाई 2023 में अदालत द्वारा आरोपों का संज्ञान लेने के बाद औपचारिक रूप से सुनवाई शुरू हुई। मई 2024 में, अदालत ने सिंह और पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए, और दोनों ने खुद को निर्दोष बताया।

अभियोजन पक्ष ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान 32 गवाहों से पूछताछ की और मई 2026 में अपनी गवाही पूरी की। आरोपियों के बयान जून में दर्ज किए गए, जिसके बाद अंतिम बहस हुई, जो 2 जुलाई 2026 को समाप्त हुई। 3 अगस्त, 2026 को दिल्ली की अदालत ने छह महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ ही भारतीय खेल जगत की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक का अंत हो गया है , जो भारत के शीर्ष पहलवानों के विरोध प्रदर्शनों के लगभग तीन साल बाद चल रही है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। (Brij Bhushan Sharan Singh)

इससे पहले, मई 2025 में, अदालत ने नाबालिग शिकायतकर्ता से जुड़े एक अलग पीओसीएसओ मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया था।

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