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दिल्ली में एक बार फिर लागू होगा ऑड-ईवन


दिल्ली सरकार ने हवा की गुणवत्ता में गिरावट की चिंताओं को देखते हुए सोमवार को 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम को फिर से लागू करने का फैसला किया है।

दिल्ली के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री गोपाल राय ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद बताया कि यह निर्णय दिवाली के एक दिन बाद लागू किया जाएगा। जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा और एक सप्ताह तक जारी रहेगा।

गोपाल राय ने कहा कि ऑड-ईवन नियम को आगे बढ़ाने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा ”वायु प्रदूषण को देखते हुए ऑड-ईवन वाहन व्यवस्था 13 से 20 नवंबर तक एक सप्ताह के लिए लागू रहेगी’’

गोपाल राय ने कहा कि ऐसी संभावना है कि 7, 8 नवंबर को हवा की गति बढ़ेगी जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार कल 7 नवंबर को हवा की गति 12 किमी/घंटा होगी और यदि गति 10 से 12 किमी/घंटा तक पहुंच जाती है तो संभावना है कि यहां जमा प्रदूषण का स्तर फैल सकता है। इसी तरह हवा की गति 8 नवंबर को 8-10 किमी/घंटा होगी। उम्मीद है कि 7 नवंबर और 8 नवंबर को हवा की गति बढ़ेगी जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।”

दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना एक यातायात राशनिंग उपाय है जिसके तहत ऑड अंक के साथ समाप्त होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को ऑड तिथियों पर और ईवन तिथियों पर ईवन अंक वाले वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाएगी।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR-India) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता 488 दर्ज की गई जो एक दिन पहले 410 थी।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण IV को लागू करने का निर्णय लिया। वायु गुणवत्ता आयोग ने कहा चरण I से III के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त चरण IV को लागू किया जाएगा।

8-सूत्रीय कार्य योजना के अनुसार दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। GRAP चरण-IV प्रतिबंधों में एनसीआर भी शामिल है और दिल्ली सरकार छठी-नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए भी कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकती है। 


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