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ज्ञानवापी केस: साध्वी रितम्बभरा ने क्या कहा

SADHVI RITAMBHARA SHRESTH BHARAT

वाराणसी की एक अदालत ने यह फैसला हिंदूओं के पक्ष में सुनाया है। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की मांग को स्वीकार कर लिया है। फैसले के अनुसार, ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया गया है। इस मुद्दे पर साध्वी रितम्भरा ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि हिन्दुओं की यह जीत है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा कर सकेगा। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा करते आ रहे थे। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद कर दी गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, “…पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। हर किसी को पूजा करने का अधिकार होगा…” हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तेखाना’ में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर व्यवस्था करनी होगी। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में साध्वी रितम्भरा का योगदान भी अमूल्य रहा है। क्या कहा उन्होंनें ज्ञानवापी मामले पर….सुनिए..


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