सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की उसे अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें बैंक की ओर से समय बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को कल शाम तक अपना सारा डाटा सार्वजनिक करते हुए चुनाव आयोग को देना होगा।
सोमवार की सुबह इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया की स्टेटमेंट आफ इंडिया को 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से झूठ डाटा इलेक्शन कमीशन को देना है और 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इलेक्टरल बॉन्ड्स से संबंधित डाटा पब्लिश करेगा।
इस मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया की तरफ से सीनियर वकील हरि साल में पेश हुए थे मीडिया से बात करते हुए हर साल में ने जानकारी देते हुए कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का वक्त मांगा है।
सालवी ने कहा कि राजनीतिक दलों का विवरण पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले यह जानकारी देना कुछ गलत नहीं है उन्हें जानकारी देने में समस्या नहीं है लेकिन बस इस प्रक्रिया में समय लगता है इसके लिए उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्त देने से इंकार कर दिया।