गुजरात में 11वीं की छात्रा को 34 बार चाकू से हमला कर मारने वाले शख्स को राजकोट की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की ने इस शख्स से शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर लड़की पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस बीत जब लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की थी, तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया था।
पूरा मामला मार्च 2021 का है, जिस पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज आर.आर. चौधरी की कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में रखा है। आरोपी का नाम जयेश सरवैया है। उस पर इंडियन पीनल कोड और पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर झनक पटेल ने बताया कि कोर्ट ने IPC की धारा 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
इस मर्डर ने पूरी कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया था, इसलिए कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट ने दोषी को अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शख्स और सृष्टि रायणी नाम की लड़की जेतपुर में जेतलसर गांव के रहने वाले थे। आरोपी युवक सृष्टि रायणी को लंबे समय से परेशान कर रहा था। 16 मार्च 2021 को वह उसके घर प्रपोजल लेकर गया। सृष्टि ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो वह आगबबूला हो गया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और मौत के घाट उतार दिया था।