Money Laundering Case: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका रद्द करने की मांग की थी। इस याचिका की सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और कवी विश्वनाथन पीठ ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के दिए गए आदेश में हस्तझेप करने का सुप्रीम कोर्ट इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियां जमानत के संबंध में हैं, इसलिए वे ट्रायल जज को या किसी अन्य कार्यवाही के चरण में प्रभावित नहीं करेंगी।
ईडी ने जमानत करने पर दिया जोर
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत रद्द करने पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, “हम और कुछ नहीं देखना चाहते हैं और अगर हम देखेंगे, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने बहुत ही तर्कसंगत फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में बेंगलुरु में सीजेआई के भाषण का भी उल्लेख किया कि जब जमानत देने का सवाल होता है तो ट्रायल कोर्ट सुरक्षित रहते हैं।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जमानत को दी चुनौती
ईडी ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी।
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इन आरोपों में गए थे जेल
सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जनवरी में कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया था। जांच में फर्जी विक्रेताओं और खरीदारों को शामिल करके करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े हिस्से को हासिल करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड की जालसाजी के जरिए बड़ी मात्रा में आय अर्जित करने का आरोप है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। है। 28 जून को पांच महीने बाद जमीन घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें रिहाई दी। सोरेन को 50 हजार रुपये के 2 मुचलके पर कोर्ट ने रिहाई दी। बड़गाईं में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम आया था, जिसके बाद 31 जनवरी 2024 की रात ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपये से ज्यादा की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप है। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में हैं।
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सोरेन ने झारखंड के 13वें सीएम के रूप में ली शपथ
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई थी।