Supreme Court On Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रणवीर इलाहाबादिया को उनकी अतिथि उपस्थिति के दौरान 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में उनकी अनुचित टिप्पणियों के संबंध में देश भर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।
Supreme Court On Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रणवीर इलाहाबादिया को उनकी अतिथि उपस्थिति के दौरान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में उनकी अनुचित टिप्पणियों के संबंध में देश भर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि वह इतना लोकप्रिय हो गया है और किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है, क्या वह पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? उसके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगल दिया गया है।”
इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने को भी कहा।
इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर
महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने इलाहाबादिया को 24 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। साइबर सेल इलाहाबादिया और अन्य की जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा मचा दिया था।
मामले की जांच
मुंबई और गुवाहाटी पुलिस ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि इलाहाबादिया “जांच एजेंसियों के संपर्क से लगातार बाहर थे।” पुलिस ने कहा कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग, गुवाहाटी पुलिस और जयपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है।
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‘तुम्हारी सोच बहुत…’, SC ने लगाई रणवीर और समय रैना की गिरफ्तारी पर रोक
Supreme Court On Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रणवीर इलाहाबादिया को उनकी अतिथि उपस्थिति के दौरान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में उनकी अनुचित टिप्पणियों के संबंध में देश भर में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि कोई सोचता है कि वह इतना लोकप्रिय हो गया है और किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है, क्या वह पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? उसके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगल दिया गया है।”
इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को जांच में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने को भी कहा।
इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर
महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने इलाहाबादिया को 24 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है। साइबर सेल इलाहाबादिया और अन्य की जांच कर रही है, क्योंकि उन्होंने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी से हंगामा मचा दिया था।
मामले की जांच
मुंबई और गुवाहाटी पुलिस ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि इलाहाबादिया “जांच एजेंसियों के संपर्क से लगातार बाहर थे।” पुलिस ने कहा कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग, गुवाहाटी पुलिस और जयपुर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में उनका नाम दर्ज किया गया है।
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