CM Arvind Kejriwal bail plea: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने वाली ईडी की याचिका पर 25 जून (मंगलवार) को ढ़ाई बजे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं, आज सीएम केजरीवाल की चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा दखल देना सही नहीं है। बता दें, केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसी के चलते केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के द्वारा दी गई याचिका पर सुनवाई की गई, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के समक्ष की गई। केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है, क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
पहले हाईकोर्ट से अर्जी वापस लें- सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानती रिहाई के आदेश पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमें दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा दखल देना सही नहीं है। हम इस याचिका पर बुधवार को फिर से सुनवाई करेंगे। जस्टिस मनोज मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अमूमन स्टे के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखा जाता है, जबकि तुरंत ही फैसला किया जाता है। यहां जो हुआ वह असामान्य है।
अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील सिंघवी ने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट बिना ऑर्डर कॉपी अपलोड हुए स्टे लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी बिना हाईकोर्ट का आदेश आए उस पर रोक लगा सकता है। इसके बाद जस्टिस मनोज मिश्र ने कहा कि हाईकोर्ट आज कल में फैसला सुनाने ही वाला है, तो इसमें दखल देना सही नहीं है।