श्रेष्ठ भारत (Shresth Bharat) | Hindi News

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

Delhi CM Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: तिहाड़ जेल में 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उच्च न्यायलय ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। इसलिए केजरीवाली की रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पहले केजरीवाल को रिमांड पर रखा और बाद में उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था।

हाई कोर्ट से लगा केजरीवाल को झटका

केजरीवाल ने ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी और रिमांड का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लिए झटकेदार फैसला सुनाया है। सूत्रों के मुताबिक ‘आप’ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अरविंद केजरीवाल पर फैसला

जज ने साफ कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है और ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उसके मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करना कोर्ट का काम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस गिरफ्तारी की टाइमिंग क्या है या चुनाव आ रहे हैं। इस तरह से कोर्ट ने केजरीवाल की ये याचिका खारिज कर दी है कि उनकी ईडी द्वारा गिरफ्तारी में चुनावी टाइमिंग का अहम रोल है।

सीएम के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं

कोर्ट ने कहा कि यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी। यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता। यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी – एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए। मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अप्रूवर को माफी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। अप्रूवर (अनुमोदनकर्ता) पर सवाल उठाने का मतलब जज पर सवाल उठाना है। अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अप्रूवर की माफी कोर्ट तय करेगा।

हाईकोर्ट ने इस मामले पर ये भी कहा कि सरथ रेड्डी के बयान पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा HC ने ये भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दी जाएगी। बता दें, केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की कस्टडी समाप्त होने के बाद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में लाया गया था। इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। अब केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं।

संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

Passport Fees Hike
Passport Fees Hike: पासपोर्ट बनवाने से पहले जान लें नई फीस, तत्काल सेवा के लिए अब चुकाने होंगे 5,000 रुपये तक
Venezuela Earthquake
Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में महाविनाश! 7.2 और 7.5 तीव्रता के झटकों से दहला देश; 32 लोगों की मौत और 700 घायल
UP BJP Newly Appointed Office-Bearers List
यूपी बीजेपी ने बदली संगठन की तस्वीर, राजनाथ सिंह के बेटे समेत 19 को बनाया गया उपाध्यक्ष; सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले
Maharashtra Weather
Maharashtra Weather: महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदला, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में बारिश बढ़ी; IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
CM Mohan Yadav
उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों से घिरे मोहन यादव, कांग्रेस बोली- MP में चल रहा लूट का इंजन; मांगा इस्तीफा और न्यायिक जांच
Ram Mandir Donation Controversy
Ram Mandir Donation Controversy: "एक और परत खुली", अखिलेश यादव ने अयोध्या दान विवाद पर भाजपा को बनाया निशाना