Supreme Court Grants Interim Bail to Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। उन्हें एक्साइज पॉलिसी केस में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, इस मामले को अब बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। तीन जजों की बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी।
बता दें कि केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। उन्हें जमानत ईडी के मामले में दी गई है। वहीं, केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। वकील ने बताया कि केजरीवाल फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में हैं। वह चुने हुए नेता हैं और वह इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं।
अंतरिम जमानत मिलने के बाद आप ने कहा- सत्यमेव जयते
वहीं, केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलने के आप के नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है, झूठे केस लगाकर सच को कब तक क़ैद में रखोगे मोदी जी। पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं कि केजरीवाल को ED ने झूठा फसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सत्य की जीत है। तानाशाही मुर्दाबाद