Big Relief For Madhabi Puri Buch: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य के खिलाफ 1994 में आईपीओ में कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने से मुंबई के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
विशेष अदालत के आदेश पर रोक, हितधारकों को नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाते हुए हितधारकों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट ने देखा है कि विशेष अदालत ने मामले के विवरण में नहीं जाकर ‘यांत्रिक रूप से’ एफआईआर का आदेश पारित कर दिया।
मामले का इतिहास
2 मार्च, 2025 को मुंबई की विशेष एसीबी अदालत ने एक आईपीओ की लिस्टिंग को मंजूरी देते हुए कथित वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर शुरू करने का आदेश दिया।
आरोपों का विवरण
आरोप स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी की कथित धोखाधड़ी वाली लिस्टिंग से संबंधित हैं – कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड। आरोप लगाया गया था कि धोखाधड़ी की गतिविधि नियामक अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से की गई थी।



