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गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)’ (एमएलजेके-एमए) को गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि संगठन और उसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा ‘’मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट)’/एमएलजेके-एमए को यूएपीए के तहत एक ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया है। यह संगठन और इसके सदस्य जेके में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लोग आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और उकसाते हैं।‘’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।”

संगठन का नेतृत्व ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के अंतरिम अध्यक्ष मसर्रत आलम कर रहे हैं। 


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