Saif Ali Khan Attack: सैफ अली खान चाकू मारने वाले आरोपी को आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस के द्वारा उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग की गई। वहीं, कोर्ट ने आरोपी की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी है।
बांद्रा कोर्ट में किया गया पेश
कोर्ट ने पाया कि मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और अन्य परिणामी पहलुओं की जांच करना आवश्यक है। अपराध गंभीर है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए भी ऐसी जांच आवश्यक है, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस धारा 35 के तहत नोटिस से संबंधित प्रस्तुतियां लागू नहीं होती हैं।
मुंबई पुलिस ने सैफ का किया था बयान दर्ज
इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान का बयान दर्ज किया है, पिछले हफ्ते एक बांग्लादेशी नागरिक द्वारा उनके बांद्रा स्थित आवास पर चाकू से हमला कर दिया था। सीपी सत्यनारायण चौधरी के अनुसार, अभिनेता का बयान गुरुवार को उनके आवास ‘सतगुरु शरण’ में दर्ज किया गया।
चौधरी ने कहा, “इससे पहले, करीना कपूर का बयान भी बांद्रा पुलिस ने दर्ज किया था।” भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 311, 312, 331(4), 331(6) और 331(7) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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कब हुई थी घटना?
सैफ अली खान पर 16 जनवरी को सुबह उनके घर पर एक चोर ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कई चोटें आईं और मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां डॉक्टर्स ने सर्जरी कर सैफ की रीढ़ की हड्डी से ढाई इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला था।
पुलिस को मिले कई फिंगरप्रिंट
बता दें कि मुंबई पुलिस को अभिनेता के बांद्रा स्थित आवास पर आरोपी के कई फिंगरप्रिंट मिले। पुलिस को इमारत की सीढ़ियों, शौचालय के दरवाजे और उसके बेटे जेह के कमरे के दरवाज़े के हैंडल पर आरोपी के उंगलियों के निशान मिले। मुंबई पुलिस का मानना है कि खोजे गए उंगलियों के निशान जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।