Sapna Choudhary Fraud Case: हरियाणा की फेमस डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट धोखाधड़ी के मामले में जारी किया गया है।
सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में एक जॉइंट शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। मामले की जांच के बाद सपना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
2018 में भी सपना के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
इससे पहले भी सपना चौधरी के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तब उन पर आरोप लगाया गया था कि वे पैसे लेने के बाद भी कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करने नहीं पहुंचीं।
सपना के न आने से दर्शकों ने खूब हंगामा किया था। जब मामले में शिकायत दर्ज की गई तो सपना ने 10 मई 2022 को सरेंडर किया। उन्होंने अंतरिम जमानत की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
कोर्ट ने अगस्त 2022 में सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था, क्यों कि 22 अगस्त को वह कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। उसी दिन अन्य आरोपियों के साथ उनके खिलाफ आरोप तय होने थे। जब अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो सपना ने आवेदन दायर कर कहा कि उनसे अनजाने में गलती हुई है। उन्होंने कोर्ट से वारंट को वापस लेने की भी अपील की।
अरेस्ट वारंट को कोर्ट ने लिया वापस
सपना चौधरी के कोर्ट में पेश होने के बाद 19 सितंबर 2022 को उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट को वापस ले लिया गया। नवंबर 2022 में कोर्ट ने सपना चौधरी पर आरोप तय किए। सपना के अलावा, धोखाधड़ी मामले में अमित पांडे, रत्नाकर पांडे, इबाद अली और जुनैद अहमद के नाम भी शामिल हैं।