अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने बुधवार को अदानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच बाजार नियामक सेबी से एसआईटी को स्थानांतरित करने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
अडानी ने ट्वीट कर कहा कि फैसले से पता चलता है कि सच्चाई की जीत हुई है और उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के आभारी हैं जो अडानी समूह के साथ खड़े थे। अडानी ने एक्स पर पोस्ट किया “सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।”
अडानी समूह की कंपनियों को राहत देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सेबी के नियामक डोमेन में प्रवेश करने की शीर्ष अदालत की शक्ति का दायरा सीमित है। इसमें कहा गया कि न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल यह देखना है कि क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
शीर्ष अदालत का फैसला शेयर बाजार के उल्लंघन के संबंध में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच या सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया था।
पीठ ने कहा कि सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई है और बाजार नियामक से प्रेस रिपोर्टों के आधार पर अपने कार्यों को जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है हालांकि ऐसी रिपोर्टें सेबी के लिए इनपुट के रूप में कार्य कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने सेबी को 24 मामलों में से लंबित दो मामलों की जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने को भी कहा।
यह मामला उन आरोपों (शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिस्सा) से संबंधित है कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दी थीं। इन आरोपों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न अडानी कंपनियों के शेयर मूल्य में कथित तौर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी गिरावट देखी गई।
अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। यह आरोप लगाते हुए विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (सेबी अधिनियम) में बदलाव ने अदानी समूह के नियामक उल्लंघनों और बाजार में हेरफेर को अनदेखा रहने के लिए एक ढाल और बहाना प्रदान किया है।
शीर्ष अदालत ने तब सेबी को मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने को कहा और मामले को देखने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की। पिछले साल मई में विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया इस मामले में सेबी की ओर से कोई चूक नहीं पाई थी।
फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पास सेबी को “बदनाम” करने का कोई कारण नहीं है जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की। क्योंकि बाजार नियामक ने क्या किया है, इस पर संदेह करने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं थी और अदालत के पास ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो बताया गया था उसे “मामलों की सच्ची स्थिति” के रूप में मानें।
यह देखा गया है कि यह किसी वैधानिक नियामक से मीडिया में प्रकाशित किसी चीज़ को “ईश्वरीय सत्य” मानने के लिए नहीं कह सकता है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत को बताया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई तथ्यात्मक खुलासे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह शीर्ष अदालत को देखना है कि सेबी द्वारा की गई जांच विश्वसनीय है या नहीं और क्या इसकी जांच के लिए किसी अन्य स्वतंत्र संगठन या एसआईटी के गठन की जरूरत है।