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Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता रेप केस की सुनवाई के दौरान SC ने लापता दस्तावेज पर की चर्चा

कलकत्ता के डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक एक प्रमुख दस्तावेज चर्चा में आया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि चालान कहां है और कहा कि बिना इसके शव परीक्षण नहीं....
Supreme Court Hears Kolkata Rape-Murder Case Missing Document In Focus

Kolkata Rape-Murder Case: कलकत्ता के डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक एक प्रमुख दस्तावेज चर्चा में आया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि चालान कहां है और कहा कि बिना इसके शव परीक्षण नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि उन्हें तुरंत वह दस्तावेज नहीं मिला और इस प्रश्न पर अदालत को वापस आ जाएंगे।

डॉक्टर रेप और मर्डर केस में आज हुई सुनवाई

इस मामले में पेश हुए एक वकील ने पूछा कि क्या शव परीक्षण के दौरान पीड़ित के कपड़े पेश किए गए थे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जब शव को जांच के बाद शव परीक्षण के लिए सौंपा गया था तो दस्तावेज कहां था। इसके जवाब में सिबल ने कहा कि वह तुरंत इसका पता नहीं लगा सकते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक कॉलम है जो दिखाता है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे, हम इसे देखना चाहते हैं।”

‘आपको समझाना होगा, कुछ गड़बड़ है’

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम टीम बिना चालान के शव स्वीकार नहीं करेगी। सिबल ने अदालत से अधिक समय का अनुरोध किया। जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जो मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ तीन सदस्यीय पीठ में थे। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “शीर्ष पर तीसरे कॉलम को देखें, कांस्टेबल (जो शव लाया था) को यह (फॉर्म) ले जाना चाहिए। इसे हटा दिया गया है। इसलिए जब शव परीक्षण के लिए शव भेजा जाता है तो इस चालान का कोई संदर्भ नहीं है। यदि यह दस्तावेज गायब है, तो आपको समझाना होगा, कुछ गड़बड़ है।”

मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा कि सीबीआई को भी बंगाल सरकार से यह दस्तावेज मांगना चाहिए। पीठ के समक्ष पेश हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि यह दस्तावेज कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जमा किया गया था। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने तब सवाल किया, “पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख न होने के कारण, बाद में इसे बनाए जाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।”

हम एक हलफनामा दायर करेंगे-सिबल (Kolkata Rape Murder Case)

इसके जवाब में सिबल ने कहा, “बाद में कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है। हम एक हलफनामा दायर करेंगे।” सीबीआई का कहना है कि सीबीआई को सौंपे गए केस फाइल का हिस्सा नहीं है। उपरोक्त के साथ सामना होने पर उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता का कहना है कि फॉर्म उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।” अदालत ने अपने आदेश में कहा, “यह कहते हुए कि बंगाल सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील के पास दस्तावेज नहीं है।”

यह भी पढ़ें- सबूतों से हुई… कोलकत्ता केस में CBI अधिकारी का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को मामले में अगले मंगलवार को एक नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय एजेंसी ने आज मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट को फ्लैग किया और कहा, “नमूने किसने एकत्र किए एक प्रासंगिक प्रश्न के रूप में उभरा है।”
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने नमूनों को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भेजने का फैसला किया था।

उन्होंने कहा, “हमारे पास फोरेंसिक परीक्षण रिपोर्ट है और एक बात स्वीकार की गई है कि जब लड़की को सुबह 9:30 बजे पाया गया, तो उसकी जींस और अंडरगारमेंट हटा दिए गए थे और पास पड़े थे … अर्ध-नग्न और शरीर पर चोट के निशान भी … उन्होंने नमूने लिए हैं। वे पश्चिम बंगाल के CFSL में भेजे गए हैं। सीबीआई ने नमूना AIIMS में भेजने का निर्णय लिया है।”

FIR दाखिल करने में हुई देरी

सॉलिसिटर जनरल बिना स्पष्ट रूप से निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, “व्यक्ति प्रवेश करता है, लड़की नग्न है और यह FSL का परिणाम है। तो नमूना किसने लिया यह प्रासंगिक है।” मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एफआईआर दाखिल करने में देरी फिर से सामने आई। एफआईआर दर्ज कराने में लगभग 14 घंटे की देरी हुई है। यह बहुत स्पष्ट है।

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