अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. उमेश पाल अपहरण केस में आज MP – MLA कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद सहित तीन लोगों को दोषी पाया है. दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बाकी सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने अतीक के साथ साथ दिनेश पासी और हनीफ को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने इन तीनों पर एक एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. अतीक के भाई अशरफ सहित सात लोगों को कोर्ट ने बरी भी कर दिया है.
इन बरी लोगों में अतीक का भाई अशरफ के साथ अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर शामिल हैं. जबकि एक आरोपी अंसार अहमद की मौत हो चुकी है. अतीक सहित तीनों दोषियों को धारा 36अ, 34, 120, 341, 342, 504, 506 में दोषी पाया गया है. वहीं उमेश पाल की मां ने कहा कि प्रशासन ने जो किया हम उससे संतुष्ट हैं, मेरी यही मांग है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा हो.
उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने भी अतीक अहमद को फांसी की मांग की. आपको बताते चले 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद का नाम आया था और उमेश पाल इसी केस में गवाह था. 2006 में उमेश पाल का अतीक अहमद ने अपहरण करवाया था जिसके बाद उमेश पाल की तहरीर पर अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.