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NIA ने 2019 तरनतारन विस्फोट मामले में मुख्य आरोपियों की संपत्ति हुई कुर्क


NIA ने 2019 में पंजाब के तरनतारन जिले में हुए एक बम विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क कर ली है –
कुर्क की गई अचल संपत्ति मुख्य आरोपपत्रित आरोपी गुरजंत सिंह की है।


NIA ने यह कदम पंजाब के मोहाली के एसएएस नगर में विशेष एनआईए अदालत द्वारा जारी एक आदेश के बाद उठाया।
आदेश में तरनतारन के पंडोरी गोलान गांव में हुए 2019 विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी की संपत्ति की कुर्की की ओर इशारा किया गया है। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 33(1) के तहत संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया।


तरनतारन पुलिस की 5 सितंबर, 2019 की मूल एफआईआर के आधार पर 23 सितंबर, 2019 को एनआईए द्वारा मामला दर्ज किया गया था। यह मामला बिक्रमजीत सिंह पंजवार के नेतृत्व वाले एक आतंकवादी गिरोह की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है जो पंजाब में आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल था। एनआईए ने कहा, “राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की अपनी योजना के तहत, इस आतंकवादी गिरोह ने डेरा मुरादपुर, तरनतारन पर हमला करने की योजना बनाई थी।


हालाँकि, इस उद्देश्य के लिए छुपाए गए विस्फोटक पंडोरी गोलान गाँव में जमीन से बाहर निकलते समय समय से पहले फट गए, जहाँ उन्हें दफनाया गया था।आरोपी गुरजंत सिंह इस आतंकी गिरोह का सदस्य था और बरामदगी के मौके पर मौजूद था.
एनआईए ने कहा, “यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपराध के सरगना बिक्रमजीत सिंह पंजवार को एनआईए द्वारा दिसंबर 2022 में पहले ही ऑस्ट्रिया से प्रत्यर्पित किया जा चुका है।


मामले में आरोप पत्र 11 मार्च, 2020 को दायर किया गया था, उसके बाद 23 मार्च, 2023 को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।


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