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केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका HC ने की खारिज

CM Arvind Kejriwal | ED | shreshth bharat |

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी।

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार, 28 मार्च को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकती है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला किया जा सकता है। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ दायर इस याचिका को खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या पद पर बने रहने को लेकर कोई कानूनी मनाही है? अदालत ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है, तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे। उनकी सिफारिश पर भी राष्ट्रपति शासन को लेकर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। इस तरह अदालत ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर इस पर आदेश से मना कर दिया।


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