Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी और पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के पहलू पर तीन सवालों पर विचार के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया था।
गिरफ्तारी को कोर्ट अवैध नहीं बताया
इस पर ईडी ने कहा कि गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी भी अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले में दायर आवेदन इतनी खूबसूरती से तैयार किए गए थे कि वह भ्रमित हो गईं। उन्होंने कहा कि क्या यह जमानत, अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है?
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पांच सितंबर को होगी सुनवाई (Arvind Kejriwal)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें पहले ही उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। नई तारीख मांगने पर न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा, ‘‘पिछली बार भी स्थगन मांगा गया था। आप हर समय अदालत से इस तरह अनुरोध नहीं कर सकते, जैसे अदालत के पास कोई और काम ही न हो। आपको अपनी डायरी को उसी हिसाब से समायोजित करना होगा।
ऐसा मत सोचिए कि अदालतें आपको बिना सोचे-समझे तारीख दे देंगी।’’ ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली बार तारीख की मांग जांच एजेंसी की ओर से नहीं, बल्कि आप के वकील की ओर से की गई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय से मामले पर बहस के लिए नजदीक की तारीख देने का आग्रह किया था। इस मामले को अब सुनवाई के वास्ते पांच सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।