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कोर्ट में ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध

सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लगातार चुनाव प्रचार और रैली को लेकर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुनवाई के कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका...
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जून को सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने से पहले उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने नियमित और अंतरिम जमानत दोनों की मांग की थी। वह इस समय मनी लॉंड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर है, एक जून को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो जाएगी। केजरीवाल के वकील ने अपनी याचिका में मेडिकल के आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी।

ईडी ने किया केजरीवाल की जमानत का विरोध

अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार और रैलियां कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लगातार चुनाव प्रचार और रैली को लेकर अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुनवाई के कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। राज एवेन्यू कोर्ट 1 जून को अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनावई करने से किया था इनकार

दरअसल, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत में 7 दिन और बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि में 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

2 जून को करना होगा सरेंडर

केजरीवाल की अंतरिम जमानत में 7 दिन बढ़ाने वाली याचिका पर बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुनाया जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश को रिजर्व रखा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मौजूदा आम चुनावों के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी समय सीमा 1 जून को खत्म हो रही है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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