k kavitha in liquor scam: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता को तगड़ा झटका लगा है। उनके द्वारा दाखिल जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी और सीबीआई मामले वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि, इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर कोर्ट ने आज, 1 जुलाई को अपना फैसला सुनाया है।
Delhi High Court dismisses the bail petitions moved by the Bharat Rashtra Samithi (BRS) leader K Kavitha in CBI and ED cases related to the Excise Policy case.
— ANI (@ANI) July 1, 2024
वहीं, ईडी और सीबीआई ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने ‘घोटाले’ के पीछे की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीआरएस में सक्रिय नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य होने के नाते वह ‘कमजोर’ महिलाओं के साथ समानता की मांग नहीं कर सकती हैं। सीबाआई ने आगे कहा कि वह अपने रसूख पर पद के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित कर सकती है।
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ईडी ने हैदराबाद से किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि ईडी ने के. कविता को हैदराबाद में उनके पिता चंद्रशेखर राव के आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उनपर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस लॉबी ने कथित तौर पर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था