आज 1 अप्रैल है और आज से शुरू हो रहा है नया वित्त वर्ष। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से बहुत मायने रखती है। क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़े ज्यादातर प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। तो आज से भी टैक्स की दरों में कई नियम बदल रहे हैं। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स भरते हैं तो यह जाना जरूरी है कि एक अप्रैल 2024 से नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि आपको हर साल टैक्स स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आप अपने आप ही पुरानी कर व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएंगे। नई व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं जिसमें 7 लाक तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया है।
नई योजना से कर में मिलेगी भारी छूट
अगर आप नौकरी करते हैं और आप 2024-25 में नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो आप अतिरिक्त 50000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी 7.5 लाख तक की आय कर मुक्त हो जाएगी। आपको जानकारी दे दें 50 हजार की छूट पुराने टैक्स स्लैब में ही मिलती थी।
नई कर व्यवस्था में क्या है बदलाव
नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को ढाई लाख से बढ़कर तीन लाख किया गया है। इसके अतिरिक्त आयकर कानून 1961 की धारा 87 ए के तहत छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि नई व्यवस्था के अनुसार सात लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा। क्योंकि वे पूर्ण कर छूट के पात्र हैं।