Supreme Court Verdict on NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये माना है कि परीक्षा के संचालन में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग में ही हुआ था। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, NTA को ढुलमुल रवैये से बचना चाहिए।
NTA ने 1500 से अधिक छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दिया, फिर ग्रेस मार्क्स दिए और बाद में दोबारा परीक्षा बुलाई गई। Supreme Court ने इस पूरी प्रक्रिया के पुनर्गठन का भी आह्वान किया। साथ ही परीक्षा प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति के लिए जनादेश का वर्णन किया।
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1 अगस्त को दायर हुआ था पहला आरोप पत्र
अधिकारियों ने बताया कि, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 अगस्त को कथित NEET-UG परीक्षा पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
लगाई गई थी ये धाराएं (Supreme Court Verdict on NEET-UG 2024)
पटना में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, एजेंसी ने आरोपियों पर IPC की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूतों को नष्ट करने सहित अन्य धाराएं लगाई हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी कहा कि, विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना चाहिए।
SC ने कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अदालत ने अपने फैसले में NTA की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। साथ ही बताया कि, छात्रों की भलाई के लिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।