आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज (28 मार्च) गुरुवार को खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट में आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी थी। उसी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट एक बार पहले कांग्रेस की याचिका को खारिज कर चुका है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा कर मूल्यांकन प्रोसेडिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
बता दें कि पिछले महीने कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा था कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं।
माकन ने कहा था, ‘फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। सबकुछ जानबूझकर हमारी पार्टी के साथ किया जा रहा है। न सिर्फ न्याय यात्रा, बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां इससे प्रभावित हो रही हैं। आयकर विभाग के द्वारा 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश दिए गए थे। हालांकि आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक खातों से फ्रीज हटा दिया है।