दिल्ली के तिलक नगर इलाके में खालिस्तानी समर्थक भित्तिचित्र बनाने में शामिल अपराधी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए आरोपियों ने दिल्ली बनेगा खालिस्तान (दिल्ली बनेगी खालिस्तान) कहकर भित्तिचित्र बनाया था। मामले में विस्तृत जानकारी की अभी भी प्रतीक्षा है।
पिछले साल अगस्त में इसी तरह की एक घटना में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 27 अगस्त, 2023 को दिल्ली के पांच से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्रों और नारों के सिलसिले में पंजाब से दो लोगों को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया था।
भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली भर के कई मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लगे होने के बाद मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस अधिकारी के मुताबिक मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए, धारा 505 और विरूपण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस आयुक्त (मेट्रो) जी राम गोपाल नाइक ने बताया कि हमें सुबह 11 बजे नांगलोई पीएस में नारों के बारे में जानकारी मिली। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। नारे 4 मेट्रो स्टेशनों पर लिखे गए हैं। धारा 153 ए, 505 और विरूपण के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 153ए धर्म, जाति, भाषा या स्थान में अंतर के आधार पर लोगों के वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या भय या भय पैदा करने वाले बयानों, भाषणों या कृत्यों को अपराध मानती है और दंडित करती है। दूसरी ओर धारा 505 ऐसे बयानों, रिपोर्टों या अफवाहों को अपराध मानती है जो सशस्त्र बलों के सदस्यों या पुलिस अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, किसी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अपराध करने या जनता की शांति में बाधा डालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उकसाते हैं।
दिल्ली पुलिस द्वारा साझा की गई तस्वीरों में मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर “दिल्ली बनेगा खालिस्तान” और “खालिस्तान जिंदाबाद” जैसे नारे लिखे दिखे।