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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रिटर्निंग ऑफिसर पर दिया ये आदेश

Bilkis Bano case | Supreme Court | A bench of Justices | Godhra riots | shreshth bharat |

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अधिकारी ने माना कि उन्होंने मतपत्रों से छेड़छाड़ की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर पर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बता दें, गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई से कुछ घंटे पहले रविवार देर रात चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे दोबारा मेयर चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया था।

इससे पहले आज सुबह ही खबर आई कि कल रात आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के तीन पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए।

इस वक्त चंडीगढ़ नगर निगम सदन में भाजपा के पास कुल 15 वोट हैं – 35 सदस्यीय सदन में 14 पार्षद और पदेन सदस्य यानी एक सांसद। आप के पास 13 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। सदन में शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है। वफादारी बदलने से भाजपा के पास 18 वोट हो जाएंगे, जबकि आप 10 वोटों पर सिमट जाएगी।


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