दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कई चार्टर्ड अकाउंटेंट उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर और फाइनल परीक्षाओं को जून तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद जून में परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को फटकार
न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों से पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं हो सकती? बाद में याचिका खारिज करते हुए पीठ की राय थी कि कोई भी नियम यह नहीं कहता कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं।
याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों से टकरा रहा है और इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने के निर्देश जारी करे, जो चुनाव के बाद आयोजित की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को परिवहन से हो सकती है दिक्कत
याचिका में आगे कहा गया कि लोकसभा चुनाव की निर्धारित तारीखों के कारण परिवहन और अन्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के कारण मई 2024 के लिए सीए इंटर और फाइनल परीक्षा को संशोधित किया था। हालाँकि, नई तारीख के बावजूद, सीए उम्मीदवारों ने परीक्षा तिथियों में संशोधन की मांग की थी। इसलिए कई अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कई चार्टर्ड अकाउंटेंट उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर और फाइनल परीक्षाओं को जून तक स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद जून में परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट ने लगाई याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को फटकार
न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों से पूछा, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई परीक्षा नहीं हो सकती? बाद में याचिका खारिज करते हुए पीठ की राय थी कि कोई भी नियम यह नहीं कहता कि चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकतीं।
याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों से टकरा रहा है और इसलिए अदालत से अनुरोध किया गया कि वह प्रतिवादी अधिकारियों को परीक्षाओं को फिर से आयोजित करने के निर्देश जारी करे, जो चुनाव के बाद आयोजित की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने कहा परिवहन में हो सकती है दिक्कत
याचिका में आगे कहा गया कि लोकसभा चुनाव की निर्धारित तारीखों के कारण परिवहन और अन्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में आगामी लोकसभा चुनावों के कारण मई 2024 के लिए सीए इंटर और फाइनल परीक्षा को संशोधित किया था। हालाँकि, नई तारीख के बावजूद, सीए उम्मीदवारों ने परीक्षा तिथियों में संशोधन की मांग की थी। इसलिए कई अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी।