Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नई मुसीबत हैं दफ्तर को लेकर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपना ऑफिस खाली करना होगा। पहले ये ऑफिस 15 जून तक खाली करना था। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां उन्हें कुछ ओर दिनों की राहत मिली है। सुप्रीम के आदेश के मुताबिक, अब आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त 2024 तक का वक्त दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 10 अगस्त तक ऑफिस खाली कर दें, इसके बाद ये समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। दरअसल AAP के कार्यालय की ज़मीन दिल्ली न्यायपालिका को आवंटित है और ये जगह उसी के उपयोग में आएगी।
आपको बता दें, 4 मई को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई। इसके बाद कोर्ट ने अब 10 अगस्त 2024 को दफ्तर को खाली करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को ये आखिरी मौका दिया जारहा है और यह शपथ पत्र दिया जाए कि संपत्ति को 10 अगस्त तक हैंडओवर कर दिया जाएगा।
इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे।
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