वाराणसी जिला न्यायालय ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) की रिपोर्ट आज सार्वजनिक की जाए और दोनों पक्षों को हार्ड कॉपी प्रदान की जाए। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा “आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी। एएसआई ने ईमेल रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जताई। इसलिए, दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए।”
#WATCH | Gyanvapi case | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side, says, "Today, the court heard both sides and a consensus was reached that the hard copy of the ASI's report will be provided to both sides…The ASI objected to providing the report via email. So,… pic.twitter.com/mGPhCADVFc
— ANI (@ANI) January 24, 2024
विष्णु शंकर जैन ने कहा “अदालत ने आज दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही अदालत आदेश पारित करेगी, हमारी कानूनी टीम प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगी।”
#WATCH | Gyanvapi case | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side, says, "The court listened to both sides today. After hearing both sides, an agreement was reached that a certified copy of ASI's report be made available to both sides. As soon as the court passes… pic.twitter.com/q5E1hWL2oS
— ANI (@ANI) January 24, 2024
इससे पहले 16 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं के एक आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के ‘वज़ुखाना’ के पूरे क्षेत्र को साफ करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जहां कथित ‘शिवलिंग’ पाया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पिछले आदेशों को ध्यान में रखते हुए ‘वज़ुखाना’ क्षेत्र को जिला प्रशासन वाराणसी की देखरेख में साफ किया जाएगा।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा कि वह पानी की टंकी की सफाई का समर्थन करती है, जो शीर्ष अदालत के आदेश पर लगभग दो वर्षों से सील है। ‘शिवलिंग’ की खोज के बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ‘वज़ुखाना’ क्षेत्र को सील कर दिया गया था। मस्जिद के बगल में स्थित मस्जिद के अदालती आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 16 मई, 2022 को मस्जिद परिसर में एक संरचना पाई गई – जिसके बारे में हिंदू पक्ष ने “शिवलिंग” और मुस्लिम पक्ष ने “फव्वारा” होने का दावा किया।
ज्ञानवापी मस्जिद का ‘वज़ू’ क्षेत्र इस मामले में हिंदुओं और मुस्लिम पक्षों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का केंद्र है क्योंकि हिंदू पक्षों का दावा है कि उस स्थान पर ‘शिवलिंग’ पाया गया है हालांकि मुस्लिम पक्ष इस पर विवाद करते हुए कहा कि यह तो सिर्फ पानी का फव्वारा है।