Prajwal Revanna Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। रेवन्ना पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगे हैं। बता दें कि सोमवार यानी कि 11 नवंबर को न्यायमूर्ति डेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने जमानत याचिका को खारिज किया और साथ ही कहा कि रेवन्ना एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दायर की थी याचिका
बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और प्रारंभिक शिकायत में आईपीसी की धारा 376 का जिक्र नहीं था। हालांकि, इससे पहले पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 21 अक्टूबर को रेवन्ना को जमानत देने से इनकार करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना किया था।
ये लगे है गंभीर आरोप
दरअसल, प्रज्जवल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज हैं। साथ ही आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया है। प्रवज्जवल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से जेडीएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। प्रज्वल रेवन्ना ने सरेंडर करने से पहले एक वीडियो मैसेज भेजकर कहा था कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे SIT के सामने आत्मसमर्पण कर देगा।