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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे बदलाव?

New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। इससे पहले, 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।

New Income Tax Bill 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। इससे पहले, 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। यह नया विधेयक लगभग पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। पुराने 823 पन्नों के मुकाबले नया इनकम टैक्स बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है।

सरलीकृत भाषा और आधुनिक शब्दावली

नए विधेयक में एक महत्वपूर्ण बदलाव सरलीकृत भाषा और आधुनिक शब्दावली की शुरूआत है। यह पुराने शब्दों को बदल देता है और आज की अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए नए शब्द लाता है। उदाहरण के लिए, यह वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष प्रणालियों जैसे मौजूदा शब्दों के बजाय “कर वर्ष” शब्द पेश करता है।

डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्टता

यह “वर्चुअल डिजिटल एसेट” और “इलेक्ट्रॉनिक मोड” को भी परिभाषित करता है, जो आज के वित्तीय परिदृश्य में डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

कुल आय के दायरे में स्पष्टीकरण

कुल आय के दायरे के संदर्भ में, नया विधेयक मौजूदा कर सिद्धांतों को बनाए रखते हुए कुछ स्पष्टीकरण करता है। पिछले कानून के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 और 9 में कहा गया था कि भारतीय निवासियों पर उनकी वैश्विक आय पर कर लगाया जाता था, जबकि गैर-निवासियों पर केवल भारत में अर्जित आय पर कर लगाया जाता था। नए विधेयक में, धारा 5 और 9 में, इस नियम को बरकरार रखा गया है, लेकिन विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान जैसे माने गए आय की स्पष्ट परिभाषा प्रदान की गई है, जिससे गैर-निवासियों के लिए कर नियम अधिक पारदर्शी हो गए हैं।

कटौती और छूट में बदलाव

विधेयक कटौती और छूट में भी बदलाव लाता है। इससे पहले, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 और 80C से 80U में निवेश, दान और विशिष्ट खर्चों के लिए कटौती की अनुमति थी। नया विधेयक, धारा 11 से 154 के तहत, इन कटौतियों को समेकित करता है और स्टार्टअप, डिजिटल व्यवसायों और नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों का समर्थन करने के लिए नए प्रावधान पेश करता है।

पूंजीगत लाभ कर में बदलाव

पूंजीगत लाभ कर शब्द में भी बदलाव किए गए हैं। पिछले कानून के तहत, धारा 45 से 55A ने होल्डिंग अवधि के आधार पर पूंजीगत लाभ को अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया, जिसमें प्रतिभूतियों के लिए विशेष कर दरें शामिल थीं। नया बिल, धारा 67 से 91 में, समान वर्गीकरण रखता है लेकिन आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए स्पष्ट प्रावधान पेश करता है


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